ससुर को मारने वाले दामाद को उम्रकैद

धर्मशाला। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ससुर को डंडों से पीट पीटकर मारने वाले दामाद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को अब दस हजार जुर्माना भी करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषी सुभाष चंद के खिलाफ सास और ससुर ने 26 जुलाई 2010 को पुलिस थाना बैजनाथ में मामला दर्ज करवाया था। तुलसी राम निवासी निवासी सलेहरा बैजनाथ ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25 जुलाई 2010 वह पत्नी विमला देवी, भतीजा दिनेश कुमार के साथ ग्राम पंचायत प्रधान के पास अपने दामाद के खिलाफ शिकायत करवाने गए थे। दामाद सुभाष चंद उसकी बेटी के साथ मारपीट करता था। प्रधान से रिपोर्ट करने केबाद रात करीब दस बजे अपने गांव वापस आते समय बेटी के ससुराल के गांव से गुजरे तो सुभाष चंद ने उस पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। साथ ही डंडे के साथ भी मारपीट की थी। इससे शरीर के चोटें आई थीं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर दामाद के भाई ने अपनी पत्नी सहित मौकेपर पहुंचकर उन्हें बचाया। बाद में सुभाष चंद उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। ज्यादा चोटिल होने पर घायल तुलसी राम ने अगले दिन पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद तुलसी राम को उपचार के लिए टांडा मेडिकल कालेज ले जाया गया, यहां पर 22 अगस्त 2010 को मौत हो गई। मामला अदालत में चला और आरोप तय होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई।

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